Contents
- 1 Sakhi One Stop Centre in Hindi
- 2 (One Stop Center Scheme)
- 3 One Stop Centre Scheme Website
- 4 One Stop Centre Scheme Details
- 5 One Stop Centre Helpline Number
- 6 Objectives of the One Stop Centre Scheme (One Stop Center योजना के उद्देश्य)
- 7 Roles and responsibilities of key stakeholders Under One Stop Centre Scheme (One Stop Center योजना के तहत प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां)
- 8 Construction of the One Stop Centres (One Stop Center का निर्माण)
- 9 Administrations and Management of the One Stop Centres (One Stop Center का प्रशासन और प्रबंधन)
- 10 Approval of the Proposal of Sakhi One Stop Centre (One Stop Center के प्रस्ताव को मंजूरी)
- 11 Institutional Arrangements for Monitoring of One Stop Centre (One Stop Center की निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था)
- 12 Budgetary Provision For One Stop Centre (One Stop center के लिए बजटीय प्रावधान)
- 13 Year wise One Stop Centre Allocation (वर्ष वार One Stop Center का आवंटन)
- 14 One Stop Centre Guidelines PDF
- 15 Suggested Referral Services Directories Needed For One Stop Centre (One Stop Center के लिए आवश्यक सेवाए)
Sakhi One Stop Centre in Hindi
(One Stop Center Scheme)
One Stop Centre (OSC) का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, परिवार, समुदाय के भीतर और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित हुई महिलाओं का समर्थन करना है।
One Stop Centre मे शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक दुर्व्यवहार, उम्र की परवाह किए बिना, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति का सामना करने वाली महिलाओं को समर्थन और निवारण के साथ सुविधा प्राप्त होगी।
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यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment), यौन शोषण (Sexual Assault), घरेलू हिंसा, तस्करी (Women Trafficking), सम्मान संबंधी अपराधों, एसिड हमलों या छेड़छाड़ के प्रयास के कारण किसी भी तरह की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाओं को विशेष सेवाओं के साथ One Stop Centre मे आसरा दिया जाएगा।
कही बार महिलाओ को प्रताड़ित किया जाता है| और घर से बहार निकाल दिया जाता है| उसी समय में उनके साथ कोई घटना घटने की सम्भावना होती है| तो उस समय महिलाओ को सुरक्षा मिल सके उसके लिए ये योजना का प्रारम्भ किया गया है|
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इस योजना के तहत पहले चरण में, प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में एक One Stop Centre स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित सेवाओं की समन्वित श्रेणी तक पहुंच हो सके।
पहले चरण में 36 केंद्रों के अलावा 2016-17 के दौरान दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केंद्र बनाए गए हैं।
अब, 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के दौरान 50 अतिरिक्त One Stop Centre स्थापित किए जाएंगे।
One Stop Centre को 181 और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।
हिंसा से प्रभावित और निवारण सेवाओं की आवश्यकता वाली महिलाओं को इन हेल्पलाइनों के माध्यम से One Stop Centre पर भेजा जा सकता है।
One Stop Centre Scheme Website
Website पर जाने के लिए यहा CLICK करे।
One Stop Centre Scheme Details
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘ निर्भया फंड ‘ की स्थापना 1000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ की है। (बजट 2013-14 में घोषणा के अनुसार) रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास के रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित महिला सुरक्षा के लिए।
- 2014-15 और 2015-16 के बाद के वित्तीय वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) निर्भया फंड के तहत प्रदान किया गया है।
- महिला एजेंसी और सशक्तिकरण पर 12 वें योजना कार्य समूह ने पायलट आधार पर One Stop Crisis Centres स्थापित करने की सिफारिश की थी, जो एक छत के नीचे हिंसा के शिकार लोगों को आश्रय, पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया था।
- 22.02.2013 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उषा मेहरा आयोग ने सूचित किया कि पीड़ितों की मदद के लिए एक अधिसूचित अस्पताल में “One Stop Centre” की स्थापना की आवश्यकता है। साथ ही यौन हमलावर और दोषियों को त्वरित सजा सुनिश्चित की जाए।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए Umbrella Scheme की एक उप-केंद्र, One Stop Centre की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना बनाई।
- इन केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- पहले चरण में, प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र की स्थापना पायलट आधार पर की गई।
- अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को केंद्र में भेजा जाता है, तो उन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यौन अपराध अधिनियम, 2012 से बच्चों का संरक्षण के तहत स्थापित अधिकारियों / संस्थानों के साथ समन्वय में सम्मेलित किया जाएगा।
- परामर्श सेवाओं के साथ केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा।
- परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, वकील, काउंसलर की सूची उपलब्ध होगी।
- नीचे दीये गए कोष्ठक में उल्लिखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए केंद्रों को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा:
सेवा का प्रकार | सेवा प्रदाता | |
चिकित्सा सहायता (Medical Assistance) |
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पुलिस सहायता (Police Assistance) |
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मनो-सामाजिक समर्थन / परामर्श |
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कानूनी सहायता / परामर्श (Legal aid/counselling) |
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आश्रय (Shelter) |
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Video Conferencing Facility |
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One Stop Centre Helpline Number
24\7 Help
One Stop Centre Helpline Number :- 181
Objectives of the One Stop Centre Scheme (One Stop Center योजना के उद्देश्य)
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-चिकित्सा सुविधा तक पहुँच प्रदान करना।
- One Stop Centre हिंसा, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के बावजूद प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा।
- 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत स्थापित संस्थान और प्राधिकरण यौन अपराध अधिनियम 2012 से बच्चों के संरक्षण को OSC के साथ जोड़ा जाएगा।
Roles and responsibilities of key stakeholders Under One Stop Centre Scheme (One Stop Center योजना के तहत प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां)
संबंधित मंत्रालयों / विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे दीये गये कोष्ठक में उल्लिखित हैं।
मंत्रालय | प्राथमिक भूमिका | अन्य समर्थन |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / राज्य / जिला |
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गृह मंत्रालय / राज्य / जिला |
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कानून और न्याय मंत्रालय / NLSA/ SLSA/ DLSA |
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Construction of the One Stop Centres (One Stop Center का निर्माण)
- आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा कम से कम 300 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले पर्याप्त और उपयुक्त भूमि पर केंद्रों का निर्माण किया जा सकता है।
- कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से One Stop Centre की भौतिक आवश्यकता निम्नलिखित संरचना के साथ 300 वर्ग मीटर और कारपेट एरिया 132 वर्गमीटर है:
Ground Floor (भू-तल)
- ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक कमरा।
- कार्यालय / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक कमरा।
- परामर्शदाता / चिकित्सा सलाहकार के लिए एक कमरा।
- 5 बेड वाले एक वार्ड को समायोजित करने के लिए एक कमरा जहाँ हिंसा से प्रभावित महिलाओं को प्रवेश दिया जा सकता है।
- लॉबी, दो शौचालय, एक भंडार कक्ष, सीढ़ियाँ आदि।
First Floor (पहली मंजिल)
- प्रथम तल पर प्रशासक के लिए दो कमरे का आवास।
- एक भंडार रूम, एक शौचालय, सीढ़ियाँ आदि।
Construction of One Stop Centre
Plot Area – 300 Sq. m
Ground Coverage – 102.00 Sq.m
Total area – 132 Sq.m.
Construction cost for One Stop Centre = Rs. 37,68,927.06
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Administrations and Management of the One Stop Centres (One Stop Center का प्रशासन और प्रबंधन)
One Stop Centres का समग्र प्रबंधन संबंधित जिले के जिला कलेक्टर / उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।
प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
- जिला मजिस्ट्रेट / आयुक्त (समिति के अध्यक्ष)।
- पुलिस अधीक्षक।
- सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA)।
- बार काउंसिल के अध्यक्ष।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) / संरक्षण अधिकारी।
- जिला पंचायत राज अधिकारी।
- सिविल सोसायटी के सदस्य (3 सदस्य जिनमें से कम से कम 2 महिलाएं हैं)।
- परियोजना अधिकारी ITDA / ITDP जिले में ITDA / ITDP क्षेत्र के साथ।
- अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य का सह-चुनाव किया गया हो।
प्रबंधन समिति (MC) द्वारा निगरानी, समन्वय, समीक्षा और सुधारात्मक कार्यों का उपयोग किया जाएगा।
प्रबंधन समिति (MC) के कार्य निम्नानुसार होंगे:
- केंद्र का स्थान तय करें।
- केंद्र के कामकाज के लिए आवश्यक आउटसोर्स गतिविधियाँ।
- कार्यान्वयन एजेंसी तय करें, और निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक उपयुक्त एजेंसी को दिन-प्रतिदिन के संचालन सौंपें।
- केंद्र चलाने के लिए उपयुक्त, व्यवहार्य प्रशासनिक व्यवस्था करें।
- केंद्र के लिए वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी।
- कानूनी परामर्श / चिकित्सा सहायता / मनो-सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए अनुभवी एजेंसियों / व्यक्तियों का चयन करें।
- केंद्र को सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न हितधारकों, एजेंसियों और सरकारी विभागों के कार्यों का समन्वय करें।
- वन स्टॉप सेंटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय खातों को प्राप्त करें।
- त्रैमासिक आधार पर केंद्र के कामकाज की निगरानी करें और One Stop Centre के प्रभावी कामकाज के लिए केंद्र व्यवस्थापक को मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह प्रदान करें।
- त्रैमासिक आधार पर केंद्र की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करें।
- केंद्र के वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन पहलुओं पर तिमाही आधार पर राज्य सरकार को केंद्र के कामकाज की रिपोर्ट।
Approval of the Proposal of Sakhi One Stop Centre (One Stop Center के प्रस्ताव को मंजूरी)
महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (Programme Approval Board – PAB) का गठन किया जाएगा। योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय प्रस्ताव को इस बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
PAB का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
- वित्तीय सलाहकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय।
- MWCD में संबंधित ब्यूरो के अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव।
- संबंधित प्रभाग के निदेशक, WCD मंत्रालय।
- संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि।
- किसी अन्य विशेषज्ञ / सांविधिक निकाय / अध्यक्ष के रूप में सह-आमंत्रित।
योजना के तहत सहायता के प्रस्तावों को स्वीकार करने, समीक्षा करने और अनुमोदन के लिए PAB अंतिम प्राधिकारी होगा।
Institutional Arrangements for Monitoring of One Stop Centre (One Stop Center की निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था)
राष्ट्रीय स्तर पर (At the National level)
- एक राष्ट्रीय संचालन और निगरानी समिति सचिव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, WCD में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, NALSA, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, राज्य संचालन निगरानी समिति के पांच प्रतिनिधि सदस्य रोटेशन के आधार पर का प्रतिनिधित्व शामिल है। ।
- राष्ट्रीय संचालन और निगरानी समिति हर 6 महीने में केंद्रों के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन करेगी।
राज्य स्तर पर (At the State level)
- राज्य स्तर पर गृह मामलों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, SLSA और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव WCD की अध्यक्षता में एक राज्य संचालन और निगरानी समिति होगी।
- अनुसूची-V और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय कल्याण के प्रधान सचिव / सचिव भी समिति के सदस्य होंगे।
- राज्य संचालन और निगरानी समिति त्रैमासिक आधार पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में One Stop Centre के कामकाज की निगरानी करेगी।
जिला स्तर पर (At the District level)
- MC जिला स्तर पर निगरानी समिति के रूप में कार्य करेगा।
Budgetary Provision For One Stop Centre (One Stop center के लिए बजटीय प्रावधान)
- One Stop Centre को चलाने के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान यानी 11.64 लाख रुपये राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को द्वि-वार्षिक किश्तों में जारी किए जाएंगे।
- राज्य सरकार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में One Stop Centre की योजना के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित करेगी।
- राज्य विभाग MC (DM / DC की अध्यक्षता में) को धन हस्तांतरित करेगा जो योजना के नाम पर एक अलग बैंक खाता संचालित करेगा।
- CPWD 2012 दरों पर आधारित केंद्र की अनुमानित निर्माण लागत 37.69 लाख रुपये है।
- केंद्र की इमारत (पूंजीगत व्यय) के निर्माण का अनुदान कार्य की प्रगति के आधार पर राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को दो किस्तों में जारी किया जाएगा।
- राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार का योगदान प्रदान की गई भूमि और भवन के रखरखाव की लागत के संदर्भ में होगा।
- One Stop Centres के संचालन के लिए वित्तीय अनुमान 11.04 करोड़ रुपये (2015-16 से 2016-17) है।
- 18.58 करोड़ की निर्माण लागत सहित One Stop Centre के संचालन के लिए कुल वित्तीय अनुमान।
Year wise One Stop Centre Allocation (वर्ष वार One Stop Center का आवंटन)
2015-16 से 2018-2019 तक (16.07.2018 तक)
कसी वर्ष मे कितने जिलो मे कितने One Stop Centre का निर्माण हुआ या आवंटन हुआ उसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए वर्ष पर CLICK करे।
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019 (07\05\2018)
2018 – 2019 (29\05\2018)
2019 – 2020
राज्य | OSC के जिलों की कुल संख्या |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (UT) | 3 |
आंध्र प्रदेश | 13 |
अरुणाचल प्रदेश | 21 |
असम | 33 |
बिहार | 38 |
चंडीगढ़ (UT) | 1 |
छत्तीसगढ़ | 27 |
दादरा & नगर हवेली (UT) | 1 |
दमन और दीव (UT) | 2 |
दिल्ली (NCT) * | 11 |
गोवा | 2 |
गुजरात | 33 |
हरयाणा | 22 |
हिमाचल प्रदेश | 12 |
जम्मू & कश्मीर | 22 |
झारखंड | 24 |
कर्नाटक | 30 |
केरला | 14 |
लक्षद्वीप* | 1 |
मध्य प्रदेश | 51 |
महाराष्ट्र | 36 |
मणिपुर | 16 |
मेघालय | 11 |
मिज़ोरम | 8 |
नागालैंड | 11 |
ओड़ीशा | 30 |
पुडुचेरी | 4 |
पंजाब | 22 |
राजस्थान | 33 |
सिक्किम | 4 |
तमिलनाडु | 32 |
त्रिपुरा | 8 |
तेलंगाना | 31 |
उत्तराखंड | 13 |
उत्तर प्रदेश | 75 |
पश्चिम बंगाल* | 23 |
One Stop Centre Guidelines PDF
यहा पर आपको इस योजना के दिशानिर्देश की जानकारी के लिए एक PDF File दी गई है।
पढ़ने के लिए यहा CLICK करे।
Suggested Referral Services Directories Needed For One Stop Centre (One Stop Center के लिए आवश्यक सेवाए)
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इसके साथ जुडी हुई और सेवाएं
- आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं
- चिकित्सा सहायता
- प्राथमिकी FIR दर्ज करने के लिए महिलाओ के लिए सहायता
- क़ानूनी सहायता
- शरण
- वीडियो कॉनफेरेन्स की सुविधा
यहा पर आपको One Stop Centre योजना के बारे मे जरूरी जानकारी दी गई है। इस लेख मे One Stop Centre कैसे कार्यरत है? OSC का कार्यपालन कौन करता है? OSC का उद्देश्य क्या है? आदि के बारे मे सभी जरूरी जानकारी दी गई है।
धन्यवाद|
Nice information
धन्यवाद
Halow
Mai Nazima hala gujrat junagadh se 10 saal se mai social work ker rahi hu slam aeriya mai aur mahila trust chalati hu so mai junagadh mai sakhi stop (osc) center khelna chahti hu so plz gard line dijiye
.thanx
महोदया, One Stop Centre के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहा CLICK करे।
इस योजना के तहत One Stop Centre के लिए सरकार ध्वारा निर्णय लिया जाता है।
धन्यवाद
sir
is ki guidline hindi me available hai kya plz. iski wisite per dale
sir, सखी वन स्टॉप सेंटर की गाइडलाइन्स का विवरण हिन्दी मे नहीं है , लेकिन आपको हिन्दी मे अनुवाद चाहिए तो अप हामरी website से pdf को download करे और google translate मे जाकर pdf file को upload कर अनुवाद करे।
धन्यवाद