Samajik Suraksha Pension Yojana के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करे| Samajik Suraksha Pension Yojana Eligibility, Required Documents और जाने Samjik Suraksha Pension Yojana के लिए Online आवेदन कैसे करे?
Samajik Suraksha Pension Yojana
Samajik Suraksha Pension Yojana को 2005 में लागू किया गया था। यह योजना बुजुर्गो, विधवा औरतो, गरीब और विकलांग लोगो के लिए प्रक्षेपित की गयी थी।
राजस्थान सरकार ने राज्य के बुजुर्गो, विधवा स्त्रीओ और त्याग किए हुए गरीब और विकलांग लोग जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है उनके लिए Samajik Suraksha Pension Yojana शुरू की है।
इस योजना के तहत जिस बुजुर्ग की उम्र 75 और उससे कम होगी उन्हें 750 रुपये और जिनकी बुजुर्गो की उम्र 75 साल होगी उन्हें 500 रुपये पेंशन प्राप्त होगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गो को की पोषण प्राप्ति की कैपेसिटी बढ़ाना है और जो भी औरते १८ साल की है और विधवा है उन्हें दिवाली एजुकेशन फण्ड प्रदान किया जाएगा और विकलांग लोगो को सहारा प्रदान करना है।
Samajik Suraksha Pension Yojana Eligibility
इस योजना के लिए सिर्फ बुजुर्ग, विधवा औरते, गरीब और विकलांग लोग ही आवेदन कर सकते है।
आवेदक पुरुष की उम्र 58 या फिर उससे ज्यादा और महिलाओ की उम्र 55 साल होनी चाहिए।
आवेदक राजस्थान का स्थायी रहवासी होना चाहिए और वह निराश्रित भी होना चाहिए।
Samajik Suraksha Pension Yojana Document
रहेठान प्रमाणपत्र
आय प्रमाणपत्र
नॉन इन्कमटैक्स पेअर सर्टिफिकेट
BPL राशन कार्ड
उम्र का सर्टिफिकेट
जाती प्रमाणपत्र
आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड
बैंक खाता बुक
Samajik Suraksha Pension Yojana Online Application
Samajik Suraksha Pension Yojana के लिए कैसे आवेदन करे? यह विस्तार से जाने।
Villege Area
आवेदक का Samajik Surksha Pension Yojana form यहाँ से डाउनलोड कर के उस फॉर्म को भर के जो भी अधिकारी इस योजना के लिए नियुक्त किया गया है उनके सामने वेदन फॉर्म पर ग्राम पंचायत से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा ।
अब, पंचायत सचिव के सामने Samajik Suraksha Pension Yojana Form प्रस्तुत किया जाएगा और फिर इस फॉर्म की स्वीकृति के लिए अधिकारी के कार्यालय तक ये फॉर्म पहुंचाया जाएगा।
उसके बाद, अधिकारी को जब रिपोर्ट प्राप्त होता है, तब वह तय करेगा आवेदक को स्वीकृति दे की नहीं।
अगर फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा तब आवेदन की दिनांक से पेंशन की तारीख गिन के पेमेंट की जाएगी।
अगर अस्वीकृत की जाएगी तो उस केस में करणदर्शक आर्डर आवेदक को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कम से कम 60 दिन लगेंगे।
City Area
आवेदन स्वीकृति के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त किया गया हो उसके सामने फॉर्म रजू किया जाएगा।
अब उस फॉर्म के लिए जांच रिपोर्ट नगर पालिका से बनावया जाएगा और फिर जांच अधिकारी के कार्यालय भेजा जाएगा।
अगर फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा तब आवेदन की दिनांक से पेंशन की तारीख गिन के पेमेंट की जाएगी।
अगर अस्वीकृत की जाएगी तो उस केस में कारणदर्शक आर्डर आवेदक को भेजा जाएगा।